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देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर कोविड-19 के omicron वेरिएंट के फैलने के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने भी प्रदेश में लगाया नाइट कर्फ़्यू
नाईट कर्फ्यू को लेकर शासन ने SOP जारी ,
राज्य के सभी जनपदों में रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया,
सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी,
चिकित्सा कर्मियों, नर्स ,पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी,
तेल और गैस क्षेत्र मैं पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस बिक्री खुली रहेगी,
पैट्रोल पंप, एलपीजी ,पैट्रोलियम और गैस खुदरा भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे,
राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन पारेषण और वितरण सेवाएं खुली रहेंगी,
उत्तराखंड में डाक घरों सहित डाक सेवाएं खुली रहेंगी,
दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं डीटीएच ऑप्टिकल फाइबर खुली रहेंगी,
कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसिंग सेवाएं खुली रहेंगी,
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहर राज्यों से आवागमन sop के अधीन जारी रहेगा,
सभी मालवाहक वाहन को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ-साथ सामग्री के परिवहन लोड करने उतारने की अनुमति है,
सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड अन लोड करने की अनुमति होगी और होलसेल रिटेलर दुकानों को गोदाम में सामान लोड करने उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है,
विक्रम ऑटो टैक्सी को यात्रा की अनुमति,
रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों टैक्सियों ऑटो रिक्शा अधिक यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज टिकट प्रदर्शित करने पर आवागमन की अनुमति ।
निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैलिड आईडी के साथ आकस्मिक उपकरणों के लिए अनुमति है
रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ़्यू