Uncategorized

हल्द्वानी : बनफूलपुरा की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, यहां पढ़े

Uttarakhand

हल्द्वानी : सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा इलाके की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को रातोंरात नहीं उजाड़ा जा सकता है। 07 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। इस मामले में समाधान की जरूरत है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हल्द्वानी बनभूलपुरा के लोगों ने राहत की सांस ली है । इस इलाके में रहने वाले हजारों लोग धरने पर बैठ उनकी सालों पहले बसी बस्ती को नाउ जाडेजा ने की दुआ कर रहे थे

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button