Uttarakhand
Big Breaking
नैनीताल – अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,
हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका को किया खारिज,
एसआईटी की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट,
अंकिता के परिजनों को झटका,
पत्रकार आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के माता- पिता ने दाखिल की थी याचिका..
18-19 सितंबर को पुलकित आर्या के रिजॉर्ट से गायब हुई थी अंकिता भंडारी,
24 सितंबर को चिल्ला बैराज से मिला था अंकिता का शव,
पूरे हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या , मैनेजर सौरभ भाष्कर, और अंकित गुप्ता को SIT ने बनाया है मुख्य आरोपी ।