उत्तराखंडदेश-विदेशबड़ी खबरब्यूरोक्रेसीयूथ कार्नरसामाजिकस्वास्थ्य

DEHRADUN : रात 11:00 बजे के बाद जनपद में नही होगा किसी भी बार, पब, और क्लब का संचालन, आदेश जारी

Uttarakhand

देहरादून – बीते रविवार यानी की 11 नवंबर की रात राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे को अब तक भी कोई भूल नहीं पाया है । वहीं जनपद में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं । जिसके तहत जिलाधिकारी ने यह साफ किया है कि जनपद में कोई भी बार , पब ,और क्लब सप्ताह में अलावा सुबह 12:00 से लेकर रात्रि 11:00 तक ही संचालित होंगे।

आदेश जारी –

 

वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने देहरादून शहर में संचालित हयात बार जो कि पूर्व में 24 घंटे की रिकमंड जिलाधिकारी कार्यालय से की गई थी, और आबकारी आयुक्त द्वारा उसकी स्वीकृति की (अगस्त माह में ) गई थी। जो कि सम्पूर्ण प्रकरण वर्तमान जिलाधिकारी से पहले का हैं। उक्त संचालन समयावधी की प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम सविन बंसल ने निरस्त की कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए है । जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे जनपद में सभी बार, पब, क्लब आदि की संचालन अवधि एक ही रहेगी। सप्ताह के किसी भी दिवस जनपद में नियत समयावधी रात्रि 11:00 बजे तक ही समस्त बार, पब, क्लब आदि संचालित रहेगी। वॉइलेशन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जायेगा। जिला प्रशासन की टीम द्वारा सभी बार, पब, क्लब आदि पर पैनी निगरानी बनाएं हुए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button