Uttarakhand
नैनीताल : लावारिस पशुओं पर हो रहे मानवीय अत्याचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
जानकारी के लिए बता दें कि यह जनहित याचिका भोटिया पडाव हल्द्वानी निवासी निरुपमा भट्ट तलवार ने हाईकोर्ट में दायर की थी । जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगो की ओर से पालतू पशु गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि को सड़कों, गलियों, जंगलों और नालों में छोड़ा जा रहा है। जिस कारण उन पर अमानवीय अत्याचार बढ़ रहे हैं। लोग इनसे निजात पाने के लिए इनके ऊपर कई तरह के अत्याचार कर रहे हैं।
इतना ही नही इस याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है अभी तक राज्य सरकार के पास पशु क्रूरता के मामलों के आंकड़े तक नहीं हैं । जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि लावारिस पशुओं के रहने के लिए सेल्टर, चिकित्सा, पानी, चारे की व्यवस्था करने के आदेश सरकार को दिए जाएं। इन पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई जाए।