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Uttarakhand : 15 जून को प्रस्तावित पुरोला महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यहां पढ़े

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नई दिल्ली : उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच चल रहे तनाव के बीच 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है । ऐसे में इस महापंचायत के खिलाफ एक पक्ष की ओर से  दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया । इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और आपको इस मामले पर हाईकोर्ट जाना चाहिए ।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा । सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले को हाइकोर्ट ले जाने की सलाह दी । इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है ।

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