Uttarakhand
देहरादून :- उत्तराखंड विधानसभा में पहले ही पारित हो चुके उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2022 को आखिरकार राजभवन से भी स्वीकृति मिल गयी है । अपर सचिव विधानसभा की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है ।
क्या है उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2022 ?
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत अब प्रदेश में गैर-कानूनी धर्मांतरण को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा । इस कानून को और भी सशक्त बनाते हुए अब गैर-कानूनी धर्मांतरण की स्थिति में संबंधित अपराधी को 02 से लेकर 07 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही अपराधी पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा ।