देहरादून- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत देश के प्रत्येक निजी स्कूलों में 25% सीटें आरटीई के तहत गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के दाखिले के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है । ऐसे में आज राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी और अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ0 मुकुल कुमार सती की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ब) के अन्तर्गत 25 प्रतिशत कोटे में वर्ष 2022-23 के लिए निजी विद्यालयों में होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गयी।
प्रवेश का विवरण कुछ इस प्रकार हैं-
बता दे कि इस साल कुल आरक्षित 33672 सीटों के सापेक्ष कुल 21922 बच्चों के आवेदन पत्र सही पाये गये । जिन्हे लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया तथा 17662 बच्चोे को विद्यालय आवंटित किये गये। वहीं शेष बच्चों को विद्यालय आवंटित नहीं हो पाये क्योंकि उनके द्वारा इच्छित विद्यालय में सीटें उपलब्ध नहीं रह गयी थीं।
समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक डा0 मुकुल कुमार सती द्वारा अवगत कराया गया कि लॉटरी में चयनित बच्चों की सूची सभी जनपदों के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 24 मई 2022 को चस्पा कर दी जायेगी। बच्चे/अभिभावक चयन की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट- http://www.rte121cukd.in के परिणाम विकल्प में जाकर प्राप्त कर सकते है ।
वहीं जिन बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन हुआ हैं उनके द्वारा सम्बन्धित विद्यालय से सपर्म्क करते हुए प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। चयनित छात्र-छात्राओं के द्वारा लाटरी घोषित होने के बाद 20 जुलाई, 2022 से पूर्व चयनित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी। वहीं निर्धारित समय तक प्रवेश के लिए उपस्थित न होने वाले छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।