प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड की शासन ओर से नई SOP जारी कर दी गई है। जहां कोविड कर्फ्यू के समय में सरकार पहले ही बदलाव कर चुकी है । जिसके तहत उत्तराखंड राज्य में कोविड कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी है ।
वहीं दूसरी तरफ आज जारी SOP में शासन की ओर से मार्केट , जिम, स्पा सेंटर ,मॉल सिनेमा हॉल और चुनावी रैलियों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है,
उत्तराखंड शासन की ओर से अब प्रदेश भर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सुबह 6:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है,
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून मनोरंजन पार्क क्रिएटर ऑडिटोरियम आ दिवस से संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 कॉल का अनुपालन करते हुए अब 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे,
प्रदेश में किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह (EVENT) को 16 जनवरी तक अनुमति नहीं रहेगी,
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50% क्षमता के अनुसार ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी इस दौरान को भी प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा ,
प्रदेश में राजनीतिक रैलियां या फिर धरना प्रदर्शन पर 16 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा,
राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्था आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी,
वहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा । वही जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके लिए 72 घंटे पहले की rt-pcr /True Net/CBNAAT/ RAT CoVID नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी अनिवार्य होगी ।