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Uttarakhand : इसी माह जारी होगा पीआरडी विभाग की नियमावली में संशोधन का शासनादेश , यह होगा लाभ
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देहरादून : प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में विभागीय अधिकारियों ने पीआरडी विभाग की नियमावली के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी माह के अंत तक इसका जिओ जारी कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य में अब तक पीआरडी जवानों की पुलिस के साथ शांति व्यवस्था और चारधाम यात्रा में डयूटी लगती थी । लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद अब शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें खेल प्रशिक्षक, क्लर्क, माली, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक सहित विभिन्न विभागों में जरूरत के हिसाब से तैनाती मिल सकेगी।
वहीं बैठक के दौरान विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार पीआरडी एक्ट 1948 में संसोधन कर रही है । जिसका जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा । इस एक्ट में सशोधन के तहत अब उत्तराखंड का अपना पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है।इस एक्ट में पीआरडी जवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाए की गई हैं जिसमे जहां पूर्व में उनका सुरक्षा के दृष्टि से रजिस्ट्रेशन या भर्ती की जाती थी । लेकिन अब इसे संसोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के कार्य जिसमे टेक्निकल ,चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में जहाँ उनकी आवश्यकता हो उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा।
साथ ही पूर्व में प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित थी तथा स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता था, जिसे वर्तमान में 18 से 42 वर्ष किया जा रहा है तथा हमारे जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। वही गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय मे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।