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Uttarakhand: धामी कैबिनेट की बैठक में आज इन 08 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर , यहां पढ़े

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले विधानसभा सत्र तक कई बड़े निर्णय लिए गए।

महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा

कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है।

इसके साथ ही सुपरवाइजर नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है — अब 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर की कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

देहरादून के रायपुर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा:

देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन बनाए जाने के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल में इस फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है, जिसके तहत फ्रीज जोन में व्यक्तिगत आवास और दुकान बना सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आवास विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा.

यूसीसी में किया गया संशोधन:

आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जायेगा. तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जायेगा ।

शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था:

कार्मिक विभाग के तहत जो कर्मचारी अपने 50 फ़ीसदी सेवा किसी पद में पूरी कर चुके हैं, उनको अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है. लेकिन कुछ विभागों में एक विभाग से दूसरे विभागों में उच्च पदों में जाने के लिए कुछ अलग-अलग प्रावधान थे । जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने के लिए शिथिलीकरण का लाभ मिल पाएगा ।

संस्कृति एवं विधाई विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन में जरिए सीएम ने मंजूरी दी थी, जिसे मंत्रिमंडल के संज्ञान में रखा गया ।

आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर भी लिया गया बड़ा निर्णय:

उत्तराखंड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लाभांश वितरण नीति के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगम है. इनको जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, उसका 15 फीसदी प्रॉफिट राज्य सरकार को देना होगा, जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है ।

 

 

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