Uttarakhand : राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को धामी सरकार ने दी बड़ी सौगात, DA में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी

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देहरादून – बढ़ती महंगाई के बीच प्रदेश की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को DA में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है । जारी शासनादेश के तहत सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की है । ऐसे में जहां अब तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 53 फीसदी महंगाई भत्ते की दर से लाभ मिल रहा था । वहीं अब उन्हें 55 फीसदी महंगाई भत्ते की दर से लाभ मिलेगा ।
यहां आपको ये भी बता दें कि जारी शासनादेश के तहत बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा । आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरिचित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा ।
इसके अलावा आदेश में यह भी साफ किया गया है कि बढ़े हुए DA का लाभ उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले सभी राजकीय कर्मचारियों , पेंशनर्स के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं सहित कार्य प्रभावित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा । लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कर्मचारियों के लिए तकनीकी रूप से लागू नहीं होगा । इनके लिए लिए उन से जुड़े विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।