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Uttarakhand : डिग्री कॉलेजों में 455 असिस्टेंट प्रोफेसरों की जल्द होगी भर्ती, यहां पढ़े

देहरादून – उत्तराखंड राज्य में जहां एक तरफ बीते कई दिनों से UKSSSC पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ हैं । वहीं अब एक राहत भरी ख़बर सामने आई है । जिसके तहत नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में जारी विज्ञप्ति को रद्द करने के अपने 27 जुलाई 2022 के आदेश को वापस  ले लिया है । साथ ही कोर्ट ने  लोक सेवा आयोग को विकलांग जनों के लिये 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण तय कर संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं ।

यह था पूरा मामला :

दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को दिव्यांग अभ्यर्थी मनीष चौहान, रितेश तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये इस विज्ञप्ति में दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 व इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1992 के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था न होने पर उसे रद्द किया था । जिस पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के उक्त आदेश की रिव्यू पिटीशन दायर कर कहा था कि आयोग ने जटिल प्रक्रिया के तहत कुल प्राप्त 20,449 आवेदनों की जांच कर एपीआई स्कोर की गणना की और 1,540 अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया । लेकिन दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण नहीं मिला । इसलिए आयोग न्यायालय के जारी निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक समूह के कैडर की संख्या के 4 फीसदी की सीमा तक आरक्षण को अधिसूचित करते हुए बेंचमार्क दिव्यांगता उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिये संशोधित विज्ञप्ति जारी करना चाहता है ।

ऐसे में कोर्ट ने आयोग के तर्क को मानते हुए अब आयोग को विकलांग जनों के लिये 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण तय कर संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं । जिसके लिए अब आयोग को एक शुद्धिपत्र जारी करना होगा । जिसमें विभिन्न श्रेणी में आने वाले वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर पदों की संख्या को इंगित करते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा ।
इसके साथ ही आयोग द्वारा शुद्धिपत्र के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की उसी प्रकार जांच की जाएगी जिस प्रकार प्रारंभिक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में की गई थी ।

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