मतदाताओं को जागरूक करने के लिए देहरादून में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली , ट्रांसजेंडर भी हुए शामिल
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए देहरादून में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली , ट्रांसजेंडर भी हुए शामिल
स्वीप कार्यक्रम के तहत आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जनपद देहरादून के सभी तहसीलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और बीएलओ की ओर से स्कूटर रैली निकाली गई। जिसमें ट्रांसजेंडर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । इस रैली को देहरादून के परेड ग्राउंड से सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने फ्लैगऑफ कर रवाना किया।
इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने कहा कि एक जनवरी 2022 को जो युवा 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं । वह सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं । ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए इसीलिए आज यह मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है।
बता दें कि इस मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से देहरादून जिले में 2 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके तहत घर-घर जाकर और पोस्टर चिपकाकर आँगबाड़ी वर्कर्स की ओर से लोगों को जागरूक किया जाएगा।
स्वीप प्रोग्राम के जिला नोडल अधिकारी डॉ अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। । शनिवार और रविवार को सभी बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक पोलिंग बूथों पर बैठेंगी। इस दौरान 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं को का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही ऐसे मतदाता जिनकी मृत्य हो गयी है। उनका नाम काटा जाएगा। जिनका स्थान-पता परिवर्तन हुआ है, उनको संशोधित किया जाएगा। 30 नवम्बर 2021 तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर हमारी और से बेहद ही गम्भीरता से और व्यापकता के साथ काम किया जा रहा है।
ऐसे जुड़वाए मतदाता सूची में अपना नाम –
18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरेंगे।जो भारतीय विदेशों में रहते हैं लेकिन उन्होंने विदेशों की नागरिकता हासिल नहीं की है। वह फार्म 6 भरकर बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं www.nvsp.in के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं । मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने नाम पता आयु आदि और मतदाता पहचान पत्र खो जाने पर दोबारा बनाने के लिए फार्म 8 भरना होगा। एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यदि मकान बदला गया तो उसमें संशोधन के लिए फार्म 8 भरना है।