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Uttarakhand : महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी नैनीताल HC के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय का स्टे, यह बोले सीएम धामी

देहरादून : पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की हर महिला के लिए यह खबर राहत भरी है । दरअसल महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है ।

दरअसल इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे लगा दिया है।

सीएम धामी ने कहा है कि मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की*।

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